विदिशा, 20 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा सुश्री प्रथा श्रीवास्तव के न्यायालय ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर घायल करने वाले आरोपी लालसिंह रघुवंशी निवासी विदिशा को थाना गुलाबगंज अंतर्गत धारा 146/196 में दो हजार रुपए एवं धारा 3/181 में पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा सुश्री गार्गी झा ने की।
अभियोजन अधिकारी सुश्री गार्गी झा के अनुसार प्रकरण की कहानी इस प्रकार है कि अभियोगी रामकृष्ण पाल नौ जून 2019 को शाम करीब चार बजे मोटर साइकिल क्र. एम.पी.04 एम.के.7025 से भोपाल से अपने घर बासौदा जा रहा था। ग्राम अंडीयाकलां के पास ऐरन मोड़ पर जाते समय सामने बासौदा की ओर से आ रही हीरोहोण्डा शाईन मोटर साइकिल क्र. एम.पी.40 एम.डी.0638 का चालक अपनी बाईक काफी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और अभियोगी की बाईक में बांए तरफ से टक्कर मारी, जिससे वह उसकी बाईक सहित गिर गया और उसके मुंह, जबड़े, दांतों, सिर में पीछे की ओर, माथे, दाहिने गाल पर तथा दाहिनी पसली में चोटें आई और वह बेहोश हो गया। तभी पीछे उसके परिचित आ गए और उसे घायल अवस्था में 108 ऐंबुलेंस से बासौदा इलाज के लिए ले गए। अभियोगी ने उक्त घटना की रिपोर्ट 13 जून 2019 को लेखबद्ध कराई। पुलिस ने प्रकरण विवेचना में लिया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।