बालिका को घर बुलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 13 दिसम्बर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तहसील डबरा, जिला ग्वालियर श्री संजय कुमार गुप्ता की अदालत ने 12 वर्ष से कम आयु की बालिका को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने करने वाले आरोपी सुरेश पिप्पल निवासी ग्राम शुक्लहारी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने पीडि़ता को शासन द्वारा संचालित पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने की भी सिफारिश की है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा एवं हेमी गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च 2018 को शाम करीब छह बजे पीडि़ता और उसके ताऊ की बेटी अपने घर पर अकेली थीं, उनके सभी घर वाले ताई का ऑपरेशन ग्वालियर में होने से अस्पताल में थे, तभी आरोपी सुरेश पिप्पल ने पीडि़ता को अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। उक्त घटना के बारे में पीडि़ता ने अपनी मां को बताया, तब दूसरे दिन पीडि़ता की मां ने आरोपी के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट थाना गिजौर्रा में दर्ज कराई एवं अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट डबरा श्री संजय कुमार गुप्ता की अदालत ने द्वारा विचारण उपरांत पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षीगण की अभिसाक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, अभियोजन द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी सुरेश पिप्पल निवासी ग्राम शुक्लहारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।