नाबालिगा से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास

सागर, 13 दिसम्बर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ तुलसीराम पुत्र नन्हेभाई सकवार को दोषी करार देते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9/10 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 451 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीप्रसद कुर्मी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने 25 दिसंबर 2021 को थाना देवरी में रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी आठ वर्षीय बेटी आज रात्रि करीब आठ बजे घर पर परिवार के साथ खाना खा रही थी, अचानक लाईट चली गई, थोड़ी देर में मोहल्ले का पप्पू उर्फ तुलसीराम सकवार जिसका उसके घर में उठना बैठना था आया और मेरी बेटी को अपने पास बुलाया, जब मेरी बेटी उसके पास गई तो आरोपी पप्पू उसके साथ गलत हरकत कर रहा था, वह दौड़कर बेटी के पास गई और चिल्लाई तो आरोपी पप्पू घर से बाहर भाग गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना देवरी पुलिस ने धारा 376(ए)(बी), 450 भादंवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा-5/6 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश तहसील देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-9/10 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 451 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।