नाबालिग को बहला फुसला कर लेजाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 10 जून। नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला कर लेजाकर दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्त दिनेश पुत्र राजाराम लोधी उम्र 25 साल, निवासी अंतर्गत थाना सानौधा, जिला सागर का जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन राज्य शासन की ओर से पक्ष ने रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन जिला सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 मार्च 2021 को नाबालिग पीडि़ता शाम करीब 7.30 बजे शौच के लिए घर के बाहर गई थी जो देर रात तक नहीं लौटी। फरियादी व घर के अन्य सदस्यों ने उसे आस-पड़ोस एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नहीं मिली। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी में थाना सानौधा में उपस्थित होकर दर्ज कराई गई। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया। प्रकरण में धारा 3/4 पोस्को एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाब किया गया, पीडि़ता ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसला के ले गया एवं उसके साथ दुष्कृत्य किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त दिनेश लोधी का जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।