नाबालिगा से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 29 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तहसील बण्डा जिला सागर श्री आरपी मिश्र के न्यायालय ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सन्नी उर्फ अमित पाण्डे निवासी थाना अंतर्गत बण्डा को धारा 354 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 7, सहपठित धारा 8 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ताहिर खान ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला सागर सौरभ डिम्हा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सात दिसंबर 2014 को नाबालिग बालिका (पीडि़ता) सुबह घर से कोचिंग पढऩे जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी सन्नी पाण्डे मिला और पीडि़ता को रोक कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। पीडि़ता चिल्लाई तो आरोपी भाग गया। उक्त घटना पीडि़ता ने अपने चाचा एवं पिता को बताई तथा अपने चाचा के साथ थाना बण्डा जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध अंतर्गत धारा 354 भादंवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन की दलीलों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी सन्नी उर्फ अमित पाण्डे को तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए जुर्माने का आदेश पारित किया है।