पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर, 29 अक्टूबर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी कामिल खां पुत्र मकबूल खां उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नांदनी, थाना कालापीपल, जिला शाजापुर को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवंं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चार दिसंबर 2020 को आयशा बी पत्नी कामिल खां उम्र 27 वर्ष निवासी नांदनी की जलने से जश अस्पलताल शुजालपुर मण्डी से तहरीर प्राप्त हुई। जिस पर जश अस्पताल पहुंच कर पीडि़ता आयशा बी के कथन पुलिस ने लिए। पीडि़ता ने अपने कथन में पति कामिल खां द्वारा जान से मारने की नियत से माचिस से काड़ी निकालकर उसके कपड़ों में आग लगा दी होना बताया, जिससे वह जल गई। मृतिका के कथन के आधार पर थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्व किया गया। इलाज के दौरान आठ दिसंबर 2020 को उसकी मृत्यु होने से धारा 302 भादंवि का इजाफा कर अपराध का अनुसंधान किया गया। पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आई अभियोजन साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया।