अवैध गांजा रखने वाले आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा

सागर, 17 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सागर संजय अग्रवाल के न्यायालय ने अवैध गांजा रखने वाले दो आरोपीगण प्रीतम अहिरवार पुत्र नन्ना अहिरवार उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम हिंगवानी, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह तथा गजराज अहिरवार पिता गफलुआ अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी देवपुर, थाना बकस्वाहा, जिला छतरपुर को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख)(2)(बी) सहपठित धारा 29 के तहत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ पारस मित्तल ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 22 नवंबर 2019 को लगभग 1.05 बजे आरक्षी केन्द्र जीआरपी सागर अंतर्गत आने वाले रेल पुलिस चौकी दमोह में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिंगवानी जिला दमोह का प्रीतम अहिरवार अपने साथी गजराज के साथ पुरी की ओर से आने वाली उत्कल एक्सप्रेस से दमोह स्टेशन पर उतरा है, जो दोनों पिट्ठू बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं और स्टेशन दमोह के प्लेटफार्म नं.एक पर सागर छोर लगे नेम बोर्ड के पास खड़े हैं और किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, यदि तत्काल दबिश जाए तो मादक पदार्थ गांजा पकडऩे में सफलता मिल सकती है। मुखबिर के बताए स्थान पर दोनों को घेराबंदी का पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास मौजूद पिट्ठू बैगों क्रमश: तीन किलो 800 ग्राम व तीन किलो 800 ग्राम कुल सात किलो 600 ग्राम गांजा मिला। उक्त गांजा जब्त किया गया तथा गांजे को समरस कर सेंपल निकालकर मौके पर सीलबंद किया। अभियुक्तगण प्रीतम एवं गजराज को गिरफ्तार मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्तगण के कारित कृत्य की गंभीर प्रकृति एवं मामले की परिस्थितियों को विचार में रखते हुए अभियुक्तगण प्रीतम व गजराज को एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।