भिण्ड, 14 अक्टूबर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं से संबंधित कानून और मुद्दों पर महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विकास भवन तहसील गोहद में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया, अधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर अच्युत शर्मा उपस्थित रहे।
न्यायाधीश ने बताया कि महिलाओं से संबंधित कानूनों जैसे घरेलू-हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेद्य अधिनियम 2006, नि:शुल्क कानूनी सहायता योजना, आईपीसी व भादंसं में महिलाओं से संबंधित प्रावधानों आदि के बारे में विस्तारप ूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय समाज में लिंगवाद और पितृसत्ता आज भी काफी प्रभावशील है, जिसके चलते महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान नहीं मिल पाता है, इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ वर्तमान समय में अपराध तेजी से बढ़े है, महिलाओं की सुरक्षा लगभग सभी परिप्रेक्ष्य में चाहे व घर हो, सार्वजनिक स्थान हो या कार्य स्थल, सदैव चिंता का विषय रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएं उन कानूनों के बारे में जागरुक हों जो उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु नियमानुसार पात्रता रखती हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या नालसा की हेल्पलाइन नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकती हैं।
इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर अच्युत शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को संबोंधित करते हुए बताया कि महिलाओं को मैटरनिटी लाभ का अधिकार, गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षात्मक का अधिकार, समान परिश्रम 1976 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान मुआवजे का अधिकार आदि प्राप्त है।
कार्यक्रम के अंत में महिलाओं से संबंधित कानूनों की गहन जानकारी हेतु बुकलेट्स/ पेम्प्लेटस आदि वितरीत किए गए। इसके साथ ही महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की गई तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील विधिक सेवा समिति को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास भिण्ड संदीप सिंह, पीएलव्ही राकेश कौशल, सहायक ग्रेड-तीन तहसहल समिति गोहद रिंकू गोयल उपस्थित रहे।