कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
भिण्ड, 21 अगस्त। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला भिण्ड की राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत अतिवर्षा आदि से सुचारू रूप से जल निकास हेतु समस्त नालों आदि की साफ-सफाई किए जाने तथा नालों आदि की साफ-सफाई के दौरान आने वाले अतिक्रमण आदि को हटाए जाने के दौरान लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश में कलेक्टर ने कहा कि संज्ञान में आया है कि वर्तमान में अतिवर्षा के कारण नाली, नालों में पानी बहाव के कारण जगह-जगह कचरा, मलवा एकत्रित हो जाने से पानी की निकासी में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त नालों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचड़ा, मलवा आदि तथा नालों आदि की साफ सफाई के दौरान अतिक्रामक द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के कारण रहवासियों, अतिक्रामकों तथा असामाजिक एवं अराजक तत्वों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाकर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। उक्त कार्य जनहित एवं लोक स्वास्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह भिण्ड जिले में अतिवर्षा आदि से सुचारू रूप से जल निकासी हेतु समस्त नालों आदि की साफ-सफाई किए जाने में किसी भी प्रकार का अवरोध ना तो स्वयं उत्पन्न करेगा और ना ही किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को उक्त कार्य के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह नालों आदि की साफ-सफाई, अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान चार या चार से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्रित नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार का जमावड़ा करने का प्रयास करेंगे और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को या समूह को इसके लिए प्रेरित करेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह नालों आदि की साफ-सफाई, अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान शासकीय कार्य में लगे अधिकारी/ कर्मचारियों के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा ना किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर कार्य समाप्ति तक प्रभावशील होगा।