धारदार चाकू से हमला करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा

शाजापुर, 30 जुलाई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने धारदार चाकू से हमला करने वाले आरोपी ओमकार मेवाड़ा पुत्र हरिबक्स उम्र 34 साल निवासी धोलपुर, शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 324 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नौ सितंबर 2020 को रात्रि आठ बजे फरियादी कैलाश अपने गांव कादीखेड़ी से कालापीपल मोटर साइकिल से जा रहा था, जब वह कालाजी मन्दिर ओटला लसुडिया गौरी पहुंचा तो वहां ओमकार तथा राकेश, उसके भतीजे ओमप्रकाश का रास्ता रोककर खड़े थे और बोल रहे थे कि तूने मेरी उधारी के 200 रुपए अभी तक नहीं लौटाए, इस पर ओमप्रकाश ने कहा कि मैं तो तुम्हें उधारी के रुपए दे चुका हूं। इसी बात पर वह अश्लील गालिंया देने लगे, जब ओमप्रकाश ने गालिंया देने से मना किया तो ओमकार ने ओमप्रकाश पर धारदार चाकू से हमला किया, जिससे ओमप्रकाश के सिर में सामने की तरफ चोट लगी और खून निकलने लगा। उसी समय धमेन्द्र व कैलाश मेवाडा मोटर साइकिल से आ रहे थे, जिन्होंने बीच-बचाव किया। बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया है।