नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 28 जुलाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सागर श्रीमती नीलम शुक्ला के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी लल्लू पठान उर्फ ताजुद्दीन पुत्र जलील खान उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत केंट, सागर को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता ने थाना केंट जिला सागर में एक आवेदन पेश किया कि एक मार्च 2017 को दोपहर 1.30 बजे उसकी मां काम करने गई थी और वह घर पर अकेली थी, तभी शाम 4.30 बजे अभियुक्त लल्लू पठान आया और उसके साथ छेडख़ानी करने लगा, पीडि़ता ने मना किया तो अभियुक्त ने उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़कर उसे ले जाने लगा। पीडि़ता चिल्लाकर हाथ छुड़ाकर घर में आ गई और अभियुक्त लल्लू भाग गया। शाम को पीडि़ता की मां घर पर आई तो पीडि़ता ने अपनी मां को घटना बताई और वह मां के साथ रिपोर्ट करने पुलिस थाना गई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भादंवि और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीडि़ता व अन्य साक्षियों के कथन लिए गए। अभियुक्त लल्लू को गिरफ्तार कर प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त लल्लू पठान उर्फ ताजुद्दीन को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।