छेडख़ानी करने वाले आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 18 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री उषाकांता बैरागी के न्यायालय ने बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेडख़ानी करने वाले आरोपी नरेन्द्र रामपुरे उम्र 33 वर्ष निवासी हेमसिंह की परेड, त्रिमूर्ति तिराह कंपू को धारा 341 भादंवि में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं धारा 354, 354(डी) में एक-एक साल का सश्रम कारावास एवं कुल 1100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना वंसल सुहाने ने घटना के बारे में बताया कि अभियोक्त्री ने छह अक्टूबर 2015 को थाना कंपू में एक लेखीय आवेदन इस आशय का दिया था कि अभियुक्त नरेन्द्र ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेडख़ानी की और उसे छक्के, लेसवियन बोलकर गाली गलौज किया। बुरी नियत से काफी दिनों तक बार-बार उसका पीछा किया गया और जान से मारने की धमकी दी। उक्त आवेदन पर से थाना कंपू पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवचेना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात अभियुक्त की दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है।