रास्ता रोक कर मारपीट करने वाले आरोपी को दो माह का कारावास

रायसेन, 12 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने रास्ता रोक कर मारपीट करने वाले आरोपी पूरन पुत्र प्रेमसिंह उम्र 23 वर्ष को पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को एकाधिक धाराओं में दो माह के कठोर कारावास एवं कुल 3600 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आठ मार्च 2012 को शाम लगभग छह बजे जमनी बाई, सुगना, विमला, माया, लीलाबाई, सरिता बाई व काशीबाई के साथ पांजरा स्थित मंगेश भाई के क्रेशर से पांजरा की तरफ आ रहे थे, जब वे आलमपुर में पारस ढाबे के पास पहुंचे तो आरोपीगण ने उनका रास्ता रोक लिया और लट्ठ से उनके साथ मारपीट की। आरोपीगण द्वारा मारपीट किए जाने से उन्हें शरीर पर कई जगह चोटें आईं। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना औबेदुल्लागंज में लेखबद्ध कराई गई। रिपोर्ट पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।