रायसेन, 24 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपीगण गणेश उम्र 40 वर्ष, राजा उम्र 35 वर्ष पुत्रगण हाकम सिंह, पंडा उर्फ हाकम सिंह पुत्र धीरज सिंह गड़रिया उम्र 70 वर्ष निवासी संजय नगर देवरी, तहसील व थाना देवरी, जिला रायसेन को धारा 325 भादंसं, सहपठित धारा 34 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आहत बड़ेलाल ने आरक्षी केन्द्र देवरी उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखवद्ध कराई कि 14 जुलाई 2015 को वह अपने खेत पर था, उसके खेत से लगा हुआ अभियुक्त गणेश का खेत है, अभियोगी अपने खेत की मेढ़ पर पत्थर रख रहा था कि अभियुक्त गणेश बोला कि उसने उसकी मेढ़ तोड़ दी, इसी बात पर से अभियुक्त गणेश ने अभियोगी के सिर में पीछे तरफ से परेना मारा, जिससे चोट आकर खून निकलने लगा। पत्नी कृष्णाबाई बीच बचाव करने आई तो अभियुक्त राजा ने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से कलाई में मार दिया, जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा तथा पीठ में, बांए पैर की जांघ में मारपीट की थी। अभियुक्तगण बोले कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। अभियोगी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र देवरी में अपराध क्र.107/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियोगी एवं आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया। अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण से संपत्ति जब्त कर जब्ती पत्रक निर्मित किया गया। अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र 27 जुलाई 2015 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।