दो अपराधी दो माह तक थाने में प्रतिदिन देंगे हाजिरी

भिण्ड, 14 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी राजू तोमर पुत्र कल्लू सिंह तोमर उम्र 22 साल निवासी छीमका थाना गोहद चौराहा एवं बंटू उर्फ वीरेन्द्र सिंह पुत्र पदम सिंह यादव निवासी हरचन्द्र का पुरा, थाना देहात जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों/ क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्ही विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा।