लापरवाही से कार चलाकर मृत्यु करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

घायल और आरोपी ने आपस में कर लिया था राजीनामा

ग्वालियर, 31 मार्च। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री राजेन्द्र सिंह के न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए उतावलेपन और उपेक्षा से वाहन चलाकर मृतक जयराम को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी रोहितास उर्फ रोहित छात्रे को धारा 304ए भादंवि में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 800 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 279 में तीन माह के कठोर कारावास सहित 200 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अभय प्रताप सिंह ने की।
प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए एडीपीओ अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना आज से लगभग आठ साल पुरानी है। 26 जून 2014 को जयराम व नीतीश अपने गाढ़वे की गोठ स्थित घर के बाहर खाना खाकर खटिया पर लेटे हुए थे, तभी आरोपी रोहितास उर्फ रोहित ने अपनी वैगनार कार क्र. एम.पी.07 सी.बी.0952 को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर जयराम व नीतीश की खटिया में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना स्थल पर ही जयराम की मौत हो गई और नीतीश को शरीर में कई जगह चोटें आईं, जिस पर से पुलिस थाना माधौगंज में आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 304ए, 337 भादंवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध हुआ था। प्रकरण में महत्वपूूर्ण बात यह थी कि घायल नीतीश और आरोपी रोहितास उर्फ रोहित के बीच राजीनामा हो गया था और नीतीश ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया था। लेकिन घटना स्थल पर मौजूद अन्य साक्षियों के न्यायालय में दिए गए कथनों में आरोपी द्वारा घटना कारित किए जाने की पुष्टि की थी। मृतक जयराम का पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन द्वारा जयराम की मृत्यु रोहितास उर्फ रोहित के वाहन से टक्कर के चलते आना संदेह से परे सिद्ध किया गया। एडीपीओ अभय प्रताप सिंह ने अपने तर्कों के माध्यम से न्यायालय को सहमत करते हुए प्रकरण में शासन को सफलता दिलाई।