विस्फोटक रखने वाले आरोपी पर एक हजार रुपए जुर्माना

न्यायालय ने 18 वर्ष बाद सुनाया फैसला

ग्वालियर, 31 मार्च। जेएमएफसी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय ने 18 वर्ष पुराने मामले में विस्फोटक रखने वाले आरोपी हरचरण राठौर निवासी निम्वाजी की खोह जीवाजी गंज लश्कर ग्वालियर को धारा 5 सहपठित धारा 9-ख (1)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत एक हजार रुपए जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण पैरवी कर रहे सहासक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने घटना के बारे में बताया कि 11 नवंबर 2004 को शाम 6:30 बजे के लगभग आनंद लोज के सामने अवैध रूप से फटाके विक्रय किए जाने की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस द्वारा आरोपी हरिचरण राठोर से आनंद लौज के सामने भीड़ वाले बाजार में सुतली बंब, बुलेट बंम, लड़ी फटाके मौके से जब्त किए एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.594/04 अंतर्गत धारा 5 भारतीय विस्फोटक अधिनियम का प्रकरण पंजीवद्ध किया। न्यायालय ने संपूर्ण विचारण के दौरान आरोपी को अवैध रूप से फटाके विक्रय किए जाने के अपराध में दोषसिद्ध पाया व एक हजार रुपए जुर्माना व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया है।