नाबालिगा से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष कारावास

सतना, 31 मार्च। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने नाबालिगा से छेडख़ानी करने वाले आरोपी राजेश साकेत पुत्र रामलाल साकेत निवासी राजेन्द्र नगर खूंथी जिला सतना को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 9(एम)/10 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 12 फरवरी 2018 को शाम करीब 7:30 बजे आरोपी राजेश चौधरी अभियोक्त्री के घर ट्यूशन पढ़ाने आया था, उस समय अभियोक्त्री की मां छत में खाना बना रही थी तथा उसका पिता घर में नहीं था। करीब 7:45 बजे अभियोक्त्री चिल्लाते हुए अपनी मां के पास गई, तो उसकी मां ने पूछा की क्या बात है, तो अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी राजेश चौधरी ने उसके सीने में गलत नियत हाथ लगाए और बोल रहे थे कि किसी को मत दिखाना। उंगली दिखाकर कह रहे थे कि चुप रहना। जब अभियोक्त्री भागने लगी तो उसकी कुर्ती को खींच दिया तो वह गिर गई और उसकी कुर्ती भी फट गई। आरोपी तत्काल मौके से भाग गया। उसके बाद अभियोक्त्री की मां ने उसे थाने ले जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। अपराध की विवेचना उपरांत आरोपी राजेश चौधरी के विरुद्ध धारा 354 भादंवि एवं 9/10 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्डादेश से सुनाया गया।