मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्तों को न्यायालय ने जेल भेजा

ग्वालियर, 29 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डबरा जिला ग्वालियर श्रीमती सोनल सिंह जादौन के न्यायालय ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण ज्ञानसिंह छीपा पुत्र जींगल लाल छीपा उम्र 54 साल, जितेन्द्र छीपा पुत्र ओमप्रकाश छीपा उम्र 36 साल निवासी ग्राम सहोना थाना पिछोर को धारा 294, 323, 506, 324, 147, 148, 149 भादवि के तहत अभियोजन से सहमत होकर आरोपीगण को 10 जुलाई 2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला ग्वालियर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी संतोष पुत्र राजेन्द्र छीपा उम्र 40 साल निवासी निवासी ग्राम सिहोना ने थाना पिछोर में जुबानी रिपोर्ट र्द कराई कि नौ दिसंबर 2020 के सुबह आठ बजे मैं तथा मेरे चाचा गोपाल छीपा, भाई शैलेन्द्र एवं पत्नी रोमा छीपा ग्राम सहोना मौजा स्थित अपने खलिहान में जा रहें थे, तभी ज्ञानसिंह छीपा, छोटू छीपा, दिनेश छीपा, बीरेन्द्र छीपा, जीतू छीपा एवं विक्की छीपा एक राय होकर लाठी डण्डा लुंहागी लेकर आए और मुझसे गालियां देकर बोले कि तुम यहां जार क्यों गाढ़ रहे हो, तो हमने कहा कि हमारा खलियान है जगह हमारी है, इस बात पर से ज्ञानसिंह छीपा ने हाथ में लिए लुहांगी मारी जो मेरे सिर में आगे दाहिनी तरफ लगी, जिससे चोट होकर खून निकल आया फिर गौरव ने हाथ में लिए लुहांगी मारी जो मेरे दाहिने हाथ में लगी। जिससे मूंदी चोट आई। फिर जीतू छीपा ने हाथ मे ईंट लेकर मारी जो जबड़े में लगी, जिससे दांत में मूंदी चोटे आई तथा मुझे जमीन पर पटक दिया, जिससे पीठ में मूंदी चोटे आई। तब मुझे बचाने मेरा भाई शैलेन्द्र छीपा, चाचा गोपाल छीपा एवं मेरी पत्नी रोमा छीपा आई तो छोटू छीपा, दिनेश छीपा, बीरेन्द्र छीपा, विक्की छीपा ने हाथ में लिए लाठी डण्ंडों से इन लोगों की भी मारपीट कर दी। जिससे मेरे भाई शैलेन्द्र छीपा के सिर में चोट लगकर खून निकल आया एवं पीठ में मूंदी चोटे आई, चाचा गोपाल छीपा के सिर में चोट लगकर खून निकल आया, दाहिने आंख के पास चोट लगकर खून निकलने लगा। उक्त घटना के आधार पर थाना आंतरी में रिपोर्ट की गई। आरोपीगण ज्ञानसिंह छीपा पुत्र जींगल लाल छीपा उम्र 54 साल, जितेन्द्र छीपा पुत्र ओमप्रकाश छीपा उम्र 36 साल निवासी ग्राम सहोना थाना पिछोर पर धारा 294, 323, 506, 324, 147, 148, 149 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डबरा श्रीमती सोनल सिंह जादौन के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपीगण को 10 जुलाई 2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।