दुगुनी राशि करने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले को भेजा रिमांड पर

ग्वालियर, 29 जून। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर श्री सचिन जैन के न्यायालय ने दुगुनी राशि करने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अमित पुत्र कैलाश चंद्र जैन निवासी चितेरा ओली, लश्कर, ग्वालियर को धारा 420,406 भादवि में पूछताछ हेतु दो दिवसीय पुलिस रिमांड भेज दिया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर साकेत गोयल ने बताया कि फरियादी भूपेश वर्मा पुत्र घनश्याम दास वर्मा ने थाना हजीरा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अमित से मेरी मित्रता हो गई थी तो अमित जैन द्वारा फरियादी को रोजगार देने के नाम पर एक कम्पनी फोर एवर वीट ट्रेट डॉट कॉम का परिचय देते हुए बताया कि मैं उक्त कंपनी को चलाता हूं, जिसमें 20 प्रतिशत प्रतिमाह लांभास देता हूं और दस महीने में दो गुनी राशि दी जाती है। तब मैंने आरोपी अमित पर भरोसा करके वर्ष 2018 में सात लाख रुपए नगद एवं इसके बाद तीन लाख 50 हजार रुपए अपनी पत्नी के खाते से अमित को जमा किए। उक्त पैसा फरियादी को आरोपी द्वारा वापिस न करने एवं अन्य लोगों के साथ भी आरोपी द्वारा धोखाधड़ी करने की जानकारी मिलने पर फरियादी ने थाना हजीरा में अपराध पंजीवद्ध कराया। आरोपी को प्रोडेक्शन वारंट से न्यायालय में बुलाए जाने पर थाना हजीरा पुलिस द्वारा आरोपी को अपने अपराध में न्यायालय में गिरफ्तार किया। आरोपी से राशि एवं दस्तावेज जब्त करने व पूछताछ करने हेतु न्यायालय से अभियोजन ने आगामी एक जुलाई तक पुलिस रिमांड की मांग की। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।