रायसेन, 29 दिसम्बर। न्यायालय तहसील सिलवानी, जिला रायसेन द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपीगण बृजकुमार उर्फ नीतू आदिवासी, इसमाईल, मोहम्मद याकुब, फैसाज को छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि एक मई 2013 को वनरक्षक राहुल श्रीवास्तव उडऩ दस्ता वाहन में डिप्टी रेंजर जीके दुबे व अन्य सहयोगी दल के साथ सांईखेड़ा में गश्ता के अनुसार और सोंजनी के बीच रोड पर एक बैलगाड़ी जिसमें छह नग सागौन की लकड़ी, जिसको आरोपी बृजकुमार उर्फ नीतू हांक रहा था और आरोपी याकुब पीछे मोटर साइकिल पर आ रहा था, जिन्हें पकड़ा गया तो दोनों गालियां देकर बोले कि हट जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। दोनों को पकड़कर रेंज लाने पर आरोपीगण इसमाईल, फेयाज व अन्य लोग आए और गाली-गलोच की, मना करने पर राहुल श्रीवास्तव व मोहन के साथ मारपीट व झूमाझटकी कर बृजकुमार को छुड़ा कर ले गए तथा राकेश के हाथ से कागजात छुड़ाकर ले गए। जिस पर से फरियादी राहुल श्रीवास्तव के लिखित आवेदन पर थाना सिलवानी में धारा 353, 294, 506 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चत यह अभियोग पत्र नयायालय में पेश किया गया।