मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

विदिशा, 24 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा सुश्री आरती गौतम के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी देवेन्द्र उर्फ देवीसिंह उम्र-43 वर्ष निवासी ग्राम गुन्नौठा थाना हैदरगढ़ जिला विदिशा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि गत दो दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी के बाड़े में आरोपी देवीसिंह साहू द्वारा बिना पूछे ईंट डाल दी गई थीं। विरोध करने पर देवीसिंह साहू ने गालियां दी। वहां पर आरोपी का भाई भी फावड़ा लेकर आ गया था। गालियां देने से मना करने पर आरोपी के भाई ने फरियादी के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे फरियादी को चोट आई व सिर से खून निकलने लगा। फरियादी को बचाने उसका भाई आया तो मानसिंह साहू व खिलान सिंह साहू भी डंडा लेकर गालिया देते हुए आए। मानसिंह ने फरियादी के भाई की पीठ में डंडा मारा तथा खिलान सिंह ने बांए हाथ में डण्डा मारा, जिससे मूंदी चोटें आई तथा गोलू साहू ने दाहिने हाथ के कोचे में फावड़ा मारा जिससे चोट होकर खून निकला। बीच बचाव करने गांव के अन्य लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपियों ने रिपोर्ट न करने व जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हैदरगढ़ में अपराध क्र.174/2021 धारा 294, 323, 324, 506/34, 326 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया। जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।