नाबालिगा का व्यपहरण कर बालात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 24 दिसम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने नाबालिगा का व्यपहरण कर बालात्कार करने वाले आरोपी सुरेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गुन्नोठा, तहसील ग्यारसपुर, थाना हैदरगढ़, जिला विदिशा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ बालात्कार किया गया। न्यायालय ने वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया, जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।