शासकीय पट्टे के क्रेता-विक्रेता को हुई चार-चार वर्ष की सजा

भोपाल, 23 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) भोपाल के न्यायालय विशेष सत्र प्रकरण क्र.97/2012 में थाना अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ जिला भोपाल के अपराध क्र.59/2012 धारा 420, 467, 468, 471 120बी भादंवि में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपीगण अजय पुत्र रमेश सिलावट, जसपाल सिंह पुत्र करतार सिंह को धारा 420,120बी 467 468 भादंवि प्रत्येक धारा में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 471 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि ना अदा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास का भुगताए जाने का भी आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्यागी एवं डीके आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला भोपाल आशीष दुबे के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दो अप्रैल 2009 को फरियादी ने थाना अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर सूचना दी कि शासकीय पट्टे की भूमि को आरोपी अजय सिलावट द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बिना फर्जी दस्तावेज की कूटरचना कर जमीन को अपनी निजी भूमि बताकर आरोपी जसपाल को षडय़ंत्र रचकर विक्रय कर दी, अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा जांच में पाया गया कि शासकीय जमीन निजी लाभ के लिए अपने नाम करा ली तथा उसे आपराधिक षडय़ंत्र कर विक्रय कर दिया। जिस पर से थाना द्वारा उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपीगण को उक्त सजा से दण्डित किया है।