लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले चालक को दो वर्ष का कारावास

सागर, 23 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री स्वाति सिंह बघेल के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी लालू प्रसाद पुत्र दीवान सिंह लोधी उम्र 35 साल जिला सागर को धारा 304ए भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर के अनुसार सौरभ डिम्हा घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नौ अप्रैल 2009 को प्रीति अपनी बच्ची रक्षा उम्र चार वर्ष एवं वंदना उम्र छह वर्ष और अपने पिता के साथ मायके जा रही थी, प्रीति अपने बच्चों और पिता के साथ बरबटू तिराहे पर रास्ते के किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रही थी कि बागरोद तरफ से ट्रक क्र. एम.पी.09 जी.ई.3140 का चालक लालू प्रसाद ट्रक को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाया और अपनी उल्टी साइड में ट्रक ले जाकर बच्ची रक्षा को अगले पहिए से कुचल दिया, जिससे रक्षा की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के उपरांत अभियोजन ने अंतिम तर्क के साथ-साथ न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लालू प्रसाद को धारा 304ए भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।