शाजापुर, 22 दिसम्बर। जेएमएफसी शाजापुर के न्यायालय ने बुरी नियत से हाथ पकडऩे वाले आरोपी जितेन्द्र पुत्र अशोक पाटीदार ग्राम किलोदा को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से प्रकरण की पैरवी कर रहीं एडीपीओ शाजापुर श्रीमती तुलसी मानकर ने बताया कि 20 अक्टूबर 2015 को पीडि़ता ने थाना सलसलाई में इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी जितेन्द्र पुत्र अशोक पाटीदार उसे आए दिन इशारा करता था। इस बात से परेशान होकर यह बात उसने अपने पति को बताई। पीडि़ता का पति आरोपी को समझाने गया कि वह उसकी पत्नी को परेशान क्यों करता है, तो आरोपी ने पीडि़ता के पति के साथ मारपीट की। पीडि़ता उसके पति को बचाने आई तो, आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा ले जाने के लिए कहा तथा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना के संबंध में थाना सलसलाई जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्चात न्यायालय में आरोपी जितेन्द्र पाटीदार के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर श्रीमती तुलसी मानकर ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।