जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

भिण्ड, 10 दिसम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 11 दिसंबर को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील कृष्ण दण्डौतिया कें मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त लोक अदालत हेतु मप्र शासन द्वारा जलकर एवं संपतिकर के साथ ही विद्युत अधिनियम के तहत कतिपय मामलों में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर अधिभार सरचार्ज, जल उपभोक्ता प्रभार/ जलकर के सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार उक्त लोक अदालत में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकर के लिए 11 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के घरेलू व कृषि, पांच किलो वाट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर छूट प्रदाय की जाएगी। उपरोक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। पक्षकारगण से अपील की जाती है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपने मामले का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराकर नगर पालिका एवं विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें।