मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 09 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी लक्ष्मण सिंह पुत्र तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी, थाना राहतगढ़, जिला सागर को धारा 324 भादवि, सहपठित धारा 34 के अधीन छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिपोर्ट दिनांक के पूर्व फरियादी के भाई के साथ जगन्नाथ ने मारपीट की थी। उसी बात की उलाहना देने फरियादी सीताराम के यहां गया था। फिर वहां से फरियादी खिरका ढोर करने जा रहा था कि अभियुक्तगण सीताराम, लक्ष्मण और जगन्नाथ ने फरियादी को रोका। अभियुक्तगण ने फरियादी की कुल्हाड़ी-डंडे से मारपीट की जिससे खून निकलने लगा। फरियादी चिल्लाया तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त लक्ष्मण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लक्ष्मण सिंह पुत्र तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी, थाना राहतगढ़, जिला सागर को धारा 324 भादवि, सहपठित धारा 34 के अधीन छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है। घटना के अन्य आरोपीगण सीताराम एवं जगन्नाथ के संबंध में 11 मई 2015 को निर्णय घोषित कर उन्हें दोषसिद्ध किया गया था।