उपेक्षा से महिला की मृत्यु कारित करने वाले को दो वर्ष का कारावास

रायसेन, 07 दिसम्बर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने वाले आरोपी अमर सिंह पुत्र गोपाल बंजारा उम्र 51 वर्ष ग्राम चिलवाह, जिला रायसेन को धारा 304ए भादवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दो जुलाई 2015 को आरोपी अमर सिंह निवासी चिलवाहा रोड के पास की डीपी से चोरी से डायरेक्ट काले रंग की टूटी-कटी बिजली की डोरी डालकर रोडय़ा बंजारा की तार फेंसिंग में से निकालकर अपने घर बिजली जलाने व सिंचाई करने के लिए ले गया था। उसी बिजली के करंट की डोरी से फेंसिंग की तार में करंट आ गया और मृतिका धामी बाई बंजारा को फेंसिंग के पास से निकलते समय करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी अमर सिंह की उपेक्षा या लापरवाही से धामी बाई की मृत्यु हो जाने के संबंध में पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी अमर सिंह के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपी अमर सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने का दण्डादेश सुनाया है।