रायसेन, 04 दिसम्बर। जेएमएफसी बरेली के न्यायालय ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण रामलाल पुत्र भूरेलाल उम्र 69 वर्ष, काशीराम पुुत्र भूरेलाल उम्र 70 वर्ष, राममोहन पुत्र रामलाल उम्र 40 वर्ष, रामकृष्ण पुत्र काशीराम उम्र 39 वर्ष, मानसिंह उर्फ गुड्डू पुत्र काशीराम उम्र 52 वर्ष, सभी निवासी ग्राम छबारा थाना बरेली को मामले में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 30 अक्टूबर 2008 को अभियुक्त रामलाल व राममोहन हाथ में लाठी लेकर आए थे और उससे कहा कि वे खेत में बिछे पाईपों में आग लगा देंगे, तब उसे कहा कि आग लगा दो तब अभियुक्तगण उसे गालियां देने लगे, जब उसने गाली देने से मना किया तब राममोहन ने उसे नाक में लाठी मारी जिससे वह गिर गया, अभियुक्त रामलाल, काशीराम, रामकृष्ण तथा मानसिंह ने उसे लाठी डंडे से पीठ में मारा, जिससे उसे चोट आई। जब उसकी पत्नी बचाने दौड़ी तो उसे भी धक्का मारा। अभियुक्तगण ने जाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.308/2008 धारा 451, 294, 323, 506, 34 भादंवि पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली ने की। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने शुक्रवार को आरोपीगण रामलाल, काशीराम, राममोहन, रामकृष्ण एवं मानसिंह उर्फ गुड्डू को धारा 323/34 भादंवि में दोषी पाते हुए छह मास का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।