बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घटते शिशु लिंगानुपात पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

भिण्ड, 29 नवम्बर। जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान के मार्गदर्शन में परियोजना गोहद अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घटते शिशु लिंगानुपात विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपस्थिति बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा प्रतिभागियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि बच्चों के व्यवहार को अनदेखा न करें। परियोजना अधिकारी संदीप मौर्य द्वारा बताया गया कि बच्चों के व्यवहार में थोड़ा भी परिर्वन दिखने पर तत्काल उनसे बात करें। कानून में अपराध को छिपाना अपराध है। इसके साथ समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिले में उपलब्ध सुविधाओं शिशुगृह, बालगृह के बारें में बताया गया। अवगत कराया गया कि कठिन परिस्थतियों में रहने बाले बच्चों के लिए स्पोंसरशिप योजना के तहत दो हजार रुपए मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अत: कोई भी जरूरतमंद बच्चा मिलने पर तत्काल चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचित कर बच्चों के संरक्षण में अपना योगदान दें। कार्यशाला के अगले चरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घटते लिंगानुपात एवं उसके दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा की जाकर बेटियों के लिए सुरक्षित बातावरण निर्माण पर बात की गई। कार्यशाल में विभाग की ओर से आनंद मिश्रा लेखापाल, दीपेन्द्र शर्मा एवं गोहद परियोजना की पर्यवेक्षक परियोजना अंतर्गत समस्त कार्यकर्ता उपस्थिति रहे।