– न्यायालय ने पीडिता को एक लाख रुपए प्रतिकर देने का दिया आदेश
भोपाल, 28 जुलाई। 13वें अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भोपाल की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि मे 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही पीडिता को एक लाख रुपए प्रतिकर भी प्रदान किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी कसाव एवं मनोज त्रिपाठी ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 13 अप्रैल 2021 को अभियोक्त्री की मां ने थाना बागसेवनिया में शिकायत की कि उसकी 12 पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है, आस-पास तलाश करने पर कही नहीं मिल रही है। कोई मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने धारा 363 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 15 अप्रैल 2021 को अभियोक्त्री को भेल संगम भोपाल से दस्तायब किया गया। अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को जानती हूं, एक सप्ताह पूर्व हम दोनों की बातचीत होनी शुरू हुई, अभिषेक मुझे घूमाने की कहकर बहला-फुसलाकर अपने घर मण्डीदीप ले गया और मुझसे शादी का वादा कर मेरी मर्जी के बिना कई बार गलत काम किया। उक्त घटना के आधार पर थाना बागसेवनिया में अपराध क्र.291/2021 धारा 363, 366, 376, 376(2)एन, 376(3) भादंवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेज से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किय है।