चार अधिकारियों के माह मई के वेतन आहरण पर लगाई रोक

– कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी के समस्त लंबित प्रकरण का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने दिए निर्देश

भिण्ड, 30 मई। कलेक्टर भिण्ड द्वारा चार पदाभिहित अधिकारियों के माह मई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर रोक लगाई गई है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि टीएल बैठक 13 मई की समीक्षा में लोकसेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों में कार्यालयीन आदेश लोकसेवा प्रबंधन 14 मई द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 4 पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किए जाने का आदेश जारी किया गया था। पुन: विभागीय समीक्षा में ज्ञात हुआ कि संबंधित अधिकारियों द्वारा आज तक शासन हित में शास्ति जमा नहीं कराई गई है, न ही कार्यालय में चालान की प्रति जमा की गई है तथा ना ही इस संबंध में कोई पत्र/ आवेदन प्राप्त हुआ है। अत: एसडीएम भिण्ड अखिलेश शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार भिण्ड/ अनुलग्न भू अभिलेख कार्यालय भिण्ड मोहनलाल शर्मा, सीएमओ गोरमी प्रदीप ताम्रकार, तहसीलदार दबोह रमाशंकर शर्मा का माह मई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर रोक लगाई जाती है। उपरोक्त समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासन हित में अधिरोपित शास्ति जमा करते हुए चालान की प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं लोकसेवा गारंटी के समस्त लंबित प्रकरण का समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें।