नाबालिगा के साथ गंदी हरकत करने वाले वृद्ध को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 10 मई। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ गंदी हरकत करने वाले आरोपी हजरत अली उम्र 68 वर्ष निवासी राजीव नगर खजांची बाबा की दरगाह कंपू ग्वालियर को धारा 65(2) एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, 74 बीएनएस में 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित 11 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि कि पीडिता की मां ने चार अगस्त 2024 को थाना कम्पू जिला ग्वालियर में अभियुक्त के विरुद्ध लिखित आवेदन दिया कि वह ग्वालियर में निवास करती है, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी आठ वर्षीय लडकी उक्त दिनांक को सुबह 10 बजे मदरसा से लौटने के बाद मोहल्ले में चाची के घर खेलने गई थी, वहां से करीब 12:30 बजे घर लौटने के बाद लडकी (पीडिता) ने उसे बताया था कि जब वह चाची के घर खेलने गई थी] तभी अभियुक्त चाची के घर आया और पीडिता को पकड कर उसके साथ गंदी हरकत की। मां के आवेदन के आधार पर थाना कंपू के अपराध क्र.370/24 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।
न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त ने जिस तरह से 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के प्रति उक्त अपराध कारित किया, जो उसकी घृणित मानसिकता को दर्शित करता है तथा एक 8-9 वर्षीय बालिका जो अभियुक्त को दादा कहती थी उसके प्रति किए गए अपराध को देखते हुए अभियुक्त के प्रति सहानुभूति किया जाना या न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि अभियुक्त को उदाहरणात्मक दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि नवीन दण्ड संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद रिकार्ड 9 माह में प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण की पीडिता को पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अनुसार शारीरिक व मानसिक क्षति तथा पुनर्वास के लिए दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाए जाने की सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर को की है।