भिण्ड, 01 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा समस्त थाना प्रभारी को आदेश जारी कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 अक्टूबर को जारी आदेश के पालन में अनुमत्य तथा प्रतिबंध पटाखों के संबंध में पालन करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा है कि उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर अनुमत्य तथा प्रतिबंध पटाखों के संबंध में कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समस्त पटाखा निर्माताओं, भण्डारकर्ताओं एवं लायसेंसी विकेताओं से संलग्नानुसार अण्डरटेंकिग (परिशिष्ट-चार) प्राप्त करने तथा संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखों की स्थिति में सैंपल लेकर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रंण मण्डल की प्रयोगशाला में दो नवम्बर 2021 को भेजने तथा प्रयोगशालाओं द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर युक्तियुक्त विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं एवं जिले के कम से कम 5 सैंपल म.प्र. प्रदूषण मण्डल की प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं एवं सीएसआईआर-एनईईआरआई में पंजीकृत पटाखा की सूची परिशिष्ट-1 एवं 2 संलग्ल कर आपको भेजी गई आप लोग अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत कर जानकारी नियमित समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।