जिले की राजस्व सीमा में लागू रहेगी धारा 144

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 01 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश के क्रम में जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला भिण्ड की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश में कहा कि ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में खतरनाक बारूद का उपयोग किया गया हो, प्रतिबंधित रहेंगें। कोई भी विक्रेता ऐसे पटाखों का भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा और न ही कोई ऐसे पटाखों का उपयोग एवं प्रर्दशन करेगा। लड़ी यानी जुड़े हुए पटाखे एवं ऐसे पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबिल से अधिक न हो, प्रतिबंधित रहेंगे। पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विकय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखे का प्रर्दशन एवं विक्रय आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि आठ बजे से पहले तथा 10 बजे के बाद पटाखे का चलाना, प्रर्दशन करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आठ नवंबर तक प्रभावशील होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यापालिक मजिस्ट्रेट, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ थाना प्रभारी समस्त जिला भिण्ड उक्त प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगें। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।