मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 01 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालथौन, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में मप्र शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार मालथौन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 08 जून 2013 को फरियादी अपने घर से दूर दुकान के सामने बैठा था, आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार लाठी लेकर आए और पुरानी बुराई पर से गालियां देने लगे, गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की, जिससे फरियादी के कंधे, हाथ पर चोट आई, शंकर ने कुल्हाड़ी से फरियादी को चोट कारित की। उक्त घटना के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध देहाती नालसी लेख कराई, पुलिस द्वारा सूचना रिपोर्ट लेकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए एवं अभियुक्तगण को धारा 325/34 भादंवि के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है।