भिण्ड, 01 नवम्बर। जेएमएफसी लहार जिला भिण्ड श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन की अदालत ने मारपीट करने एवं कुल्हाड़ी से हमला करने वाले दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी देते हुए एडीपीओ श्रीमती हेमलता दहल ने बताया कि 30 सितंबर 2013 को सुबह करीब 10 बजे सुदीप आवास तिराहे पर बुखार की दवा लेने गया था। तभी वहां दोनों आरोपियों ने एकराय होकर कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर दबोह पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण जेएमएफसी लहार में प्रस्तुत किया था। जेएमएफसी श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन ने दबोह थाना के अपराध क्र.145/13 में एडीपीओ हेमलता दहल के तर्कों के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र जालिम सिंह, जितवार सिंह पुत्र जालिम सिंह निवासीगण मुरावली थाना दबोह को धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया एवं धारा 324 में एक-एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।