नाबालिगा से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कारावास

ग्वालियर, 20 मार्च। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को धारा 354, 354ख, 452, 323 (दो बार) भादंसं एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: तीन वर्ष, दो-दो वर्ष, न्यायालय उठने तक की सजा, तीन वर्ष का कारावास, प्रत्येक धारा में 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता उम्र 16 वर्ष ने अपनी मां के साथ थाना कम्पू जिला ग्वालियर में 26 जुलाई 2022 को शिकायत की थी कि उसकी मां मस्जिद के पास किराए से रहती है, उसके घर के पास में ही विशाल रहता है जो उस पर बुरी नजर रखता है व उसके घर पर आए दिन तांका-झांकी करता रहता है। 25 जुलाई 2022 को रात्रि 9:30 बजे अभियुक्त उसके घर पर शराब पीकर घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडक़र उसके कपड़ं फाडऩे का प्रयास करने लगा, उसकी मां ने विरोध किया तो अभियुक्त ने मां को धक्का दे दिया तब वह जोर से चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज सुनकर पड़ौसन उसके घर पर आ गई और बीच बचाव करने लगी। तब अभियुक्त गालियां देते हुए उसके घर से बाहर निकल गया और घर के बाहर से पत्थर फेकने लगा, जिससे उसकी मां को पीठ पर और पड़ौसन को बाएं पैर में चोट आई थी। अभियुक्त कहने लगा कि तुम तीनों को वह छोड़ेगा नहीं, काट कर रख दूगा और तुम तीनों पर मैं हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। पीडि़ता की शिकायत पर से थाना कम्पू के अपराध क्र.357/2022 दर्ज कर प्रकरण विवचेना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।