दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को तीन माह की कठोर सजा एवं जुर्माना

रायसेन, 26 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी नेतराम पुत्र मोतीलाल उम्र 31 वर्ष, निवासी जामन मढिय़ा हैदरगढ़, जिला विदिशा को धारा 279, 337, 338 भादवि के अंतर्गत तीन माह का कठोर कारावास एवं 1250 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के मामा एक जीप को विदिशा से किराया से भोपाल ले गए थे। उस जीप को आरोपी ने वापस आते रात्रि करीब 11:30 बजे पलटा दिया था। फरियादी के मामा ने उसे फोन पर बताया कि सांची के पास एक्सीडेंट हो गया है तथा उसे वहां आने के लिए कहा। फरियादी सांची के पास अपनी कार से पहुंचा तो देखा कि फरियादी तथा उसके साथ बैठे सभी को जगह-जगह पर चोंट आई हुई थी। फरियादी अपनी कार में सभी को भोपाल ले गया तथा बंसल अस्पताल भोपाल में भर्ती कराया। इलाजरत फरियादी के मामा ने उसे बताया कि जब वह भोपाल से विदिशा तरफ जा रहे थे तब ड्राईवर आरोपी को उन्होंने कई बार कहा कि जीप धीरे चलाओ, तब भी वो नहीं माना एवं गाड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण सांची से थोड़ा आगे जाकर जीप पलटा दी, जिससे सभी को चोंट आई। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राईवर आरोपी भाग गया था। इसके पश्चात फरियादी द्वारा विदिशा देहात में घटना की देहाती नालसी कायम की गई तथा थाना सांची में अपराध कायम किया गया, रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।