जिंप सीईओ ने ग्राम पंचायत आरोली के सचिव को किया निलंबित

– बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई

भिण्ड, 23 अक्टूबर। जिला पंचायत सीईओ भिण्ड ने ग्राम पंचायत सचिव आरोली दिनेश सिंह तोमर बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड जगदीश कुमार गोमे ने बताया कि कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, एसबीएम के अंतर्गत निर्माण कार्यों एवं आवास हितग्राहीयों के मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर जारी किए जाने तथा कार्य पुर्णत: प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी कार्यों की ग्राम पंचायत उपयंत्रीवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिनेश सिंह तोमर सचिव ग्राम पंचायत आरोली बिना किसी पूर्व सूचना के सीईओ जिला पंचायत को अवगत कराए बिना बैठक से अनुपस्थित रहे, जिससे ग्राम पंचायत के उक्त कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी, सीईओ जिला पंचायत द्वारा वीसी आवास के मोबाइल से फोन लगवाया गया तो दिनेश सिंह तोमर द्वारा काफी देर तक फोन रिसीव नहीं किया गया, काफी देर बाद फोन रिसीव किया गया, तब वीसी आवास के द्वारा जैसे ही दिनेश सिंह तोमर से यह कहा गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लाईन पर हैं आप बात कर लिजिए, तो दिनेश सिंह तोमर द्वारा बात नहीं की गई, और मोबाइल बंद कर लिया गया।
इसलिए दिनेश सिंह तोमर सचिव ग्राम पंचायत आरोली जनपद पंचायत मेहगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड में नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में संबंधित को शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।