भिण्ड, 13 सितम्बर। राजीनामें योग्य प्रकरणों का होगा निराकरण शनिवार 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय लहार/ गोहद/ मेहगांव जिला भिण्ड में किया जाएगा। इसके लिए जिला और तहसील न्यायालयों में 26 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के सचिव हिमांशु कौशल ने बताया कि उक्त लोक अदालत में कुल 3080 न्यायालय में लंबित प्रकरण रैफर्ड किए गए हैं। इनमें आपसी सहमति से राजीनामें योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धारा 138 के अंतर्गत चैंक बाउंस संबंधी प्रकरण, धन बसूली संबंधी, विद्युत और जल देयक संबंधी प्रकरण, भरण-पोषण, मोटर-दुर्घटना दावा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण व अन्य आपराधिक, शमनीय तथा दिवानी विवाद संबंधी प्रकरण, वैवाहिक मामले, भूमि, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरण, राजस्व से जुडे मामले व अन्य दिवानी प्रकरण जैसे- किराया, विनिर्दिष्ट अनुतोष संबंधी वाद एवं बैंक से जुडे मामले, बीएसएनएल, राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को इस लोक अदालत के अंतर्गत राजीनामा के माध्यम से समाधान किया जाएगा।
यहां होगा समाधान
नेशनल लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय भिण्ड व तहसील विधिक सेवा समिति लहार/ गोहद/ मेहगांव में कुल 26 खण्डपीठों का गठन किया गया।
लोक अदालत में जमा कराएं संपत्ति कर
नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय भिण्ड में आगामी 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर में अधिभार की छूट दी गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड यशवंत वर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों से अपील की है कि वे अधिभार का छूट का लाभ लेने के लिए 14 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर जमा करें और अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त करें।