भिण्ड, 11 अगस्त। जिले के देहात, गोहद, अटेर एवं मेहगांव थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल सात आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार देहात थाना पुलिस को फरियादी अजब सिंह पुत्र मानसिंह जाटव उम्र 50 साल निवासी अशोक नगर बम्बा का किनारा भारौली रोड भिण्ड ने पुलिस को बताया कि शनिवार की शाम को ग्राम बबेडी निवासी आरोपी जीतू राजावत बम्बा के किनारे पानी की टंकी के पास भारौली रोड भिण्ड में लघुशंका कर रहा था, जब फरियादी ने उक्त स्थान पर लघुशंका करने से मना किया तो आरोपी ने जातिसूचक गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस, 3(1)द, ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर गोहद थाना पुलिस को फरियादी जितेन्द्र सिंह पुत्र मानपाल बघेल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सिरसोदा ने बताया कि मुहवाद को लेकर आरोपीगण मनीराम बघेल निवासी सेंगपुरा थाना महाराजपुरा ग्वालियार, रविन्द्र एवं देवेन्द्र पुत्रगण रामजीलाल बघेल, माताप्रसाद पुत्र नाथू बघेल निवासीगण ग्राम सिरसोदा थाना गोहद ने उसे गांव में बलवीर गुर्जर के घर के पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
इधर अटेर थाना पुलिस को फरियादिया सोनादेवी पत्नी सुभाष पुरवंशी उम्र 35 साल निवासी ग्राम दिन्नपुरा ने बताया कि गत शुक्रवार को मुहवाद को लेकर गांव में रहने वाले आरोपी कामता पुरवंशी ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं मेहगांव थाना पुलिस को फरियादी गोविन्द्र परिहार पुत्र सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी अमृतपुरा मडाखेरा, हाल- राजपाल परमार का किराये का मकान होस्पीटल के पीछे मेहगांव ने बताया कि उसने आरोपी भूरेसिंह पुत्र विशाल सिंह सैंगर निवासी राजपाल परमार का किराये का मकान मेहगांव से उसने डेग धीमी आवाज में बजाने के लिए कहा तो वह गालियां देने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस, 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व्हीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।