भोपाल, 11 अगस्त। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के न्यायालय ने ड्यूटी के दौरान यातायात उपनिरीक्षक की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी हर्ष मीणा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 304 भाग-2 भादंवि में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 353 भादंवि में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 25 आम्र्स एक्ट में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधा-विजय सिंह भदौरिया ने की।
जनसंपर्क अधिकारी/ एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि मृतक उपनिरीक्षक श्रीराम दुबे ने स्वयं अस्पताल में घटना की देहती नालसी लेख कराते हुए बताया कि सात अगस्त 2021 को क्रेन क्र.104 जो थाना यातायात द्वारा संचालित होती है, जो एमपी नगर क्षेत्र में थी। मेरे साथ मेरे स्टाफ क्रेन डायवर सुभाष, हेल्पार सैय्यद फैजान अली, मुज्ज्मिल और विशाल थे, ड्यूटी के दौरान ज्योति टाकीज के पास नो-पार्किंग मे खडी होण्डा शाईन मोटर साइकिल क्र. एम.पी.06 एम.एस.6785 को क्रेन में उठाकर क्राईम ब्रांच थाना परिसर में लाकर खडी कर दी, थोडी देर बाद ही एक व्यक्ति हर्ष मीणा आया और मोटर साइकिल के संबंध मे मुझसे पूछा, मैंने बताया कि आपका वाहन नो-पार्किंग जोन में खतरनाक हालत में खडा मिलने पर से वहां से लाना बताया गया, जिस पर आरोपी हर्ष मीणा बोला कि गाडी लाकर तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, मेरे द्वारा उसे चालान रसीद काटने का बोला थाना यातायात से समन शुल्क क्र.51053/84 नंबर की रसीद पर उसके द्वारा बताया गया उसका नाम एवं पता साथ ही एमव्ही एक्ट की धारा 122/177 में 500 रुपए तथा क्रेन की म्यूनिसपल कार्पोरेशन की रसीद क्र.819/97 उसी के नाम से 100 रुपए की काटकर उसके हस्ताक्षर कराकर मोटर साइकिल सुपुर्द कर दी गई और मोटर साइकिल लेकर वहां से चला गया। आरोपी हर्ष मीणा अपनी मोटर साइकिल से शाम 5:30 बजे के करीब काईम ब्रांच थाना परसिर के गेट के पास खडा हो गया, उस समय मैं अपना शासकीय कार्य कर रहा था, क्रेन से लाई गाडियों की रसीद काट रहा था तभी हर्ष मीणा मेरे पास आया और गांलिया देने लगा और बोला कि तूने मेरी रसीद कैसे काटी और शासकीय कार्य करने मे बाधा उत्पन्न कर रहा था, आज तुझे नहीं छोडूगा और अपने पास रखा चाकू निकाल कर जान से खत्म करने की नियत से प्राणधातक हमला कर मेरे पेट पर चाकू मारा। ड्यूटी पर मेरे साथीगण द्वारा उक्त घटना देखी और बीच बचाव करने आ गए। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना एमपी नगर द्वारा धारा 294, 333, 353, 360 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों, दस्तोवेजी साक्ष्यं से सहमत होते हुए आरोपी हर्ष मीणा को धारा 304 भाग-2 भादंवि में सात वर्ष कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 353 भादंवि मे एक वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 25 आम्र्स एक्ट में एक वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।