भिण्ड, 04 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने जिले के नयागांव थाना इलाके के ग्राम सरसई में दो साल चार माह पूर्व सात वर्षीय बालक की निर्मम हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की।
प्रकरण की जानकारी देते हुए लोक आयोजक जेपी दीक्षित ने बताया कि 20 मार्च 2022 को जिले के ग्राम सरसई निवासी वीरेन्द्र सिंह द्वारा थाना नयागांव में अपने नाती हनी उर्फ अमित पुत्र गजेन्द्र सिंह राजावत उम्र सात वर्ष के गायब हो जाने की सूचना पुलिस को दी थी। तत्पश्चात जानकारी मिली कि कालका माता के पास झाडियां में एक मासूम बच्चे की क्षत विक्षत लाश पडी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो हनी और अमित की लाश थी, जिसका गला रेत कर हत्या की गई थी। जिस पर से थाना नयागांव में अपराध क्र.27/2022 पर धारा 302 का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक के परिजनों से संदेह संबंधी पूछताछ की गई तो गांव निवासी मोनूसिंह राजावत पुत्र जिलेदार सिंह राजावत उम्र 18 वर्ष पर संदेह की सुई पहुंची। मोनूसिंह से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह हनी को गलत नियत से कालका मन्दिर की ओर झाडियों में ले गया था। जहां उसे पकडा तो वह चिल्लाने लगा, इसके बाद बच्चे का चाकू से गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान आरोपी मोनू सिंह को गिरफ्तार किया जाकर उसकी निशानदेही पर रक्त रंजित चाकू एवं अन्य सुबूत एकत्रित किए गए। पुलिस द्वारा आगे की जरूरी कार्रवाई कर विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण का चालन न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण का विचारण सत्र न्यायालय भिण्ड में किया गया, जहां सक्षियों के कथन लेख किए गए। सुनवाई पूरी होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची द्वारा आरोपी मोनूसिंह राजावत को मासूम बालक हनी उर्फ अमित की निर्मम हत्या किए जाने का दोषी पाए जाने पर सत्र प्रकरण क्र.75/2022 में सश्रम आजीवन कारावास तथा तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।