कोठी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला : 15 दिन में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई कर मामले का कराएं निराकरण

-अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया पन्द्रह दिन का समय

भिण्ड, 26 जुलाई। लहार में बहुचर्चित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह के कोठी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनबाई करते हुए फरियादी को 15 दिन का समय दिया है और कहा है कि लहार एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए।
जानकारी के अनुसार लहार में पूर्व पार्षद बाबूलाल टैंगोर की शिकायत के मामले में सुनवाई करते हुए सरकारी रास्ते की नाप हेतु टीम गठित की गई थी। लगातार दो दिन हुई नाप में कोठी को 2715 नंबर में बना पाया गया और सरकारी जमीन को निकलवाने के लिए नोटिस जारी किए गए। जिसके तहत मामले की सुनबाई सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक को 15 दिन का समय देते हुए कहा कि एसडीएम कोर्ट में पुन: अपील करते हुए एसडीएम लहार मामले की सुनवाई करें। यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर 15 दिन का समय मांगा गया और एसडीएम को ही मामले में सर्वोपरि मानकर सुनवाई हेतु आदेशित किया।