लवकुश नगर, 08 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट लवकुश नगर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को भधारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष की कठोर कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी लवकुश नगर ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता ने थाना लवकुश नगर में अपने पिता के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि 23 फरवरी 2019 को कक्षा सातवीं के पेपर चल रहे थे तो वह घर से स्कूल पेपर देने अकेली साइकिल से जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी मिला और उसने उसकी साइकिल पकड़ ली और मुह दबाकर वहीं खेत में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीडि़ता आरोपी से छूटने पर चिल्लाई तो आरोपी वहां से धमकी देते कि अगर रिपोर्ट की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर फेंक दूंगा और मौके से भाग गया। उक्त घटना पर थाना लवकुश नगर ने अपराध कायम कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।