अवैध रूप से शराब बेचने वाले  को दो वर्ष की सजा

झाबुआ,  05 अक्टूबर| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ श्री नदीम खान के न्यायालय ने अधिक मात्रा में अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी जुवान सिंह पुत्र रूमाल सिंह वसुनिया निवासी तड़वी फलिया सुलामहुड़ा, थाना कल्याणपुरा को दोषी पाते हुए धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम में दो वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 49(ए) मप्र आबकारी अधिनियम में पांच माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है| शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ झाबुआ राजेन्द्रपाल सिंह अलावा ने  किया ।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना तीन अप्रैल  2019 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली झाबुआ की चौकी पारा में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश कोली को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि जुवानसिंह पिता रूमालसिंह वसुनिया निवासी सुलामहुड़ा का मोटर साईकिल पर बिना अनुज्ञप्ति अवैध रूप से दो केनों में हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा है। उक्त मुखबीर सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक रमेश कोली द्वारा हमराह पुलिसकर्मी सहायक उप निरीक्षक वाजपेयी, प्रधान आरक्षक प्रेमचंद, आरक्षक गुलाब, आरक्षक तानसिंह, आरक्षक देसिंह व राहगीर साक्षी वेलसिंह व पूनमचंद को उक्त सूचना से अवगत कराकर सूचना तस्दीक हेतु अनुसंधान सामग्री शराब नापने का नाप व खाली केन लेकर प्राईवेट वाहन से बोरी रोड़ श्मशान घाट पहुंचे , जहां कुछ समय पश्चात बोरी रोड़ की ओर से एक व्‍यक्ति मोटर साईकिल पर दो केनों को बांधकर परिवहन करते हुए दिखा, जिसे रोककर पूछताछ किये जाने पर उस व्‍यक्ति ने अपना नाम जुवानसिंह पिता रूमालसिंह वसुनिया निवासी सुलामहुड़ा का होना एवं मोटर साईकिल पर रखी केनों में हाथ भट्टी की शराब होना व उसके संबंध में कोई लायसेंस नहीं होना बताये जाने पर उप निरीक्षक रमेश कोली ने साक्षियों के समक्ष उक्तक केनों में रखे द्रव्य पदार्थ की नाप करने पर प्रत्येक केन में 30-30 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब भरी होना पाये जाने पर उक्त दोनों केनों और मोटर साईकिल एचएफ डिलक्स को साक्षियों के समक्ष जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा में से नमूना निकालकर जांच हेतु क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां से जप्तजशुदा शराब जांच में जहरीली होना पाई गई, जिसके कारण धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम के तहत बढ़ाई गई एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नदीम खान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी जुवानसिंह पिता रूमालसिंह वसुनिया निवासी तड़वी फलिया सुलामहुड़ा थाना कल्याणपुरा को दोषी पाते हुये धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000/-रुपये के अर्थदंड तथा धारा 49(ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में 05 माह के सश्रम कारावास व 500/-रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।