न्यायालय ने 30 हजार का जुर्माना भी लगाया
रायसेन, 02 जनवरी। न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन राजीव राव गौतम के न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल वहाव उम्र 50 वर्ष निवासी शारदा नगर कॉलोनी वार्ड क्र.15, थाना औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल), 5(जे)(आईआई), 05(पी), सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अजा एवं अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(1) में आजीवन कारावास तथा कुल 30 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने 28 नवंबर 2020 को अपने पिता के साथ थाना औबेदुल्लागंज जिला रायसेन में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि उसकी उम्र 13 वर्ष आठ माह है, वह तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाडा में स्थित एक गांव की निवासी होकर औबेदुल्लागंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम सनोटी में स्थित अशरफ भाई के फार्म हाउस पर अपने माता-पिता व परिवार के साथ रहती है, वह एवं उसकी मां अशरफ भाई के फार्म हाउस में स्थित मुर्गी फार्म पर मुर्गियों को दाना डालते हैं एवं उसके पिता औबेदुल्लगंज में काम करने जाते हैं, अशरफ भाई के उक्त फार्म हाउस के सामने एक वेयर हाउस है, जिस पर आरोपी रंजीत गार्ड की नौकरी करता है, रंजीत ने उसकी मां को बहन बनाया था, जिससे वह उसके घर पर पानी लेने आया करता था। उक्त रिपोर्ट लिखे जाने के सात-आठ महीने पहले की घटना है, जब उसके पिता काम करने औबेदुल्लागंज गए थे एवं उमां बाजार गई थी, तब आरोपी अशरफ मुर्गी फार्म पर आया और उसे फार्म हाउस में बने कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया, उसके दो दिन बाद जब उसके मम्मी-पापा घर पर नहीं थे, तब आरोपी रंजीत आया और उसने उससे बोला कि अशरफ ने उसके साथ जो किया है, उसके बारे में उसे पता है, वह भी उसके साथ करेगा, यदि वह उसे नहीं करने देगी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। तब आरोपी रंजीत ने भी उसे डरा धमकाकर उक्त फार्म हाउस के कमरे में उसे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, उसके आठ-दस दिन बाद फिर रंजीत ने उसके साथ गलत काम किया, आरोपी अशरफ फार्म हाउस पर रोज आता था और जब उसके मम्मी-पापा घर पर नहीं रहते थे, तब उसके साथ गलत काम करता था, इस प्रकार अशरफ ने उसके साथ कई बार गलत काम किया, दो-तीन महीने से उसे माहवारी नहीं आ रही है, उसने अशरफ को बताया कि वह गर्भवती हो गई है, उसके बाद भी अशरफ ने उसके साथ गलत काम किया और उससे कहा कि उसके गर्भवती होने के संबंध में अगर कोई उससे पूछे तो वह रंजीत का नाम बताएगी, आरोपीगण द्वारा उसे जान से खत्म करने की धमकी दी गई, इस कारण वह उक्त धमकी के डर से एवं बेइज्जती होने के डर से आरोपीगण द्वारा उसके साथ किए गए गलत काम करने के संबंध में उसने किसी को नहीं बताया, किन्तु गर्भवती होने से जब उसका पेट बढने लगा और दिखने लगा तो उसकी मम्मी द्वारा पूछे जाने पर उसने संपूर्ण घटना अपने माता-पिता को बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना औबेदुल्लागंज में अपराध क्र. 313/20 पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादिया के कथन लेखबद्ध किए गए, पीडिता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। पीडिता एवं उसके माता-पिता के कथन लेखबद्ध किए गए, पीडिता के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ गलत काम किया जाना बताया है। प्रकरण में रक्त नमूना लिया जाकर एफएसएल एवं डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।