शाजापुर, 02 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जिला शाजापुर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के न्यायालय ने केस खत्म करवाने ऐजव में रिश्वत मांगने वाले आरोपी ओमप्रकाश अंगोरिया पुत्र मुन्नालाल उम्र 32 वर्ष तत्कालीन कोटवार ग्राम सुंदरसी, कार्यालय नायब तहसीलदार सुंदरसी, निवासी ग्राम दशहरा बलडी सुंदरसी तहसील पोलायकला जिला शाजापुर को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक शाकिर शाह ने 20 अप्रैल 2018 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अनुसार उसके भाई सोहराब का धारा 151 का केस नायब तहसीलदार सुंदरसी के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुती दिनांक से करीब डेढ माह पहले पंजीबद्ध हुआ था। वह उक्त केस के सिलसिले में नायब तहसीलदार सुंदरसी के कार्यालय में आरोपी ओमप्रकाश से मिला था, तो आरोपी ओमप्रकाश ने उक्त केस खत्म करवाने के बदले उससे तीन हजार रुपए की मांग की थी। 20 अप्रैल 2018 को लोकायुक्त उज्जैन द्वारा ट्रेप कार्रवाई के अंतर्गत संपादित डिजीटल वॉइस रिकार्डर कार्रवाई में आरोपी ओमप्रकाश ने आवेदक शाकिर शाह से उसके भाई सोहराब शाह के विरुद्ध दर्ज धारा 151 दंप्रसं के केस को खत्म करने हेतु तीन हजार रुपए रिश्वत की मांग की। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार द्वारा अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दण्डित किया है।